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राज्य के युवाओं को उनकी शिक्षा के बाद व्यावहारिक कार्य प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से "सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना - सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना" शुरू करने की मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण का स्वरूप :
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना को महाराष्ट्र सरकार के कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग और मुख्यमंत्री जन कल्याण सेल के माध्यम से संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। इस पहल के तहत बनाई गई वेबसाइट के माध्यम से नौकरी चाहने वाले उम्मीदवार और रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ता जुड़े रहेंगे। रोजगार चाहने वाले उम्मीदवारों को व्यावहारिक अनुभव प्रशिक्षण मिलेगा और उनके कौशल को बढ़ाया जाएगा और उद्यमियों को सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से उनके उद्योग के लिए आवश्यक जनशक्ति प्रदान की जाएगी। रोजगार चाहने वाले अभ्यर्थी और प्रशिक्षण चाहने वाले उद्यमी विभाग की वेबसाइट पर आसानी से पंजीकरण करा सकेंगे।
- इस पहल के तहत विभाग की वेबसाइट पर इस योजना के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. योजना का कार्य करना अर्थात. उम्मीदवारों का पंजीकरण, प्रतिष्ठानों का पंजीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवसाय का पंजीकरण, उपस्थिति का पंजीकरण, ट्यूशन शुल्क का भुगतान, प्रशिक्षण में शामिल होने और पूरा होने की रिपोर्ट, अनुभव प्रमाण पत्र आदि। मामले ऑनलाइन किये जायेंगे. इसके लिए आवश्यक सुविधाएं तैयार करने की जिम्मेदारी कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता आयुक्त की होगी।
- 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता रखने वाले रोजगार चाहने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे।
- छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) और बड़े उद्यम, स्टार्टअप, सहकारी समितियां, सरकारी, अर्ध-सरकारी संस्थान/निगम, सामाजिक संस्थान (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) और विविध प्रतिष्ठान आदि। वे अपने लिए आवश्यक जनशक्ति की मांग को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करेंगे। कम से कम 20 लोगों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान इस ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण में भाग लेने के पात्र होंगे। इस योजना के माध्यम से इस प्रतिष्ठान/उद्योग में मौजूदा जनशक्ति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 10 लाख कार्य प्रशिक्षण (CM Youth Work ट्रेनिंग स्कीम) के अवसर उपलब्ध होंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र प्रतिष्ठानों/उद्योगों की सूची नीचे सरकारी निर्णय के अनुलग्नक-ए में उल्लिखित है।
- संबंधित तालुका/जिला/विभाग/सरकारी/अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों/उद्योगों/निगमों के राज्य स्तरीय कार्यालय इस योजना के तहत जनशक्ति की मांग कर सकते हैं।
- विभाग की वेबसाइट नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों की योग्यता और उद्योग की कुशल जनशक्ति की मांग को जोड़ेगी।
उम्मीदवार पात्रता:
- उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए।
- उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास/आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हालाँकि, जो उम्मीदवार अभी पढ़ाई कर रहे हैं वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
- उम्मीदवार महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास आधार पंजीकरण होना चाहिए।
- उम्मीदवार का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।
- उम्मीदवार को कौशल, रोजगार और उद्यमिता आयुक्तालय की वेबसाइट पर पंजीकरण करके रोजगार पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी चाहिए।
स्थापना/उद्योग के लिए पात्रता:
- प्रतिष्ठान/उद्योग महाराष्ट्र राज्य में संचालित होना चाहिए।
- प्रतिष्ठान/उद्योग कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत होना चाहिए।
- प्रतिष्ठान/उद्योग कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्थापित होना चाहिए।
- प्रतिष्ठानों/उद्योगों के पास ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, निगमन प्रमाणपत्र, डीपीआईटी और उद्योग आधार पंजीकृत होना चाहिए।
नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारूप:
इस योजना के अंतर्गत राज्य के उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना) क्रियान्वित किया जायेगा तथा इसका प्रारूप इस प्रकार निर्धारित किया गया है।
- इस योजना में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग की वेबसाइट पर इस योजना के लिए पंजीकरण करना होगा।
- बिना अनुभव के रोजगार चाहने वाले योग्य अभ्यर्थियों को स्थापना/उद्योग/निगम के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान नौकरी पर प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल/अर्ध-कुशल प्रकार का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की उम्मीद है।
- उक्त कार्य प्रशिक्षण की अवधि 6 माह होगी। इस योजना के तहत, उम्मीदवारों को छह महीने की उक्त अवधि के लिए सरकार द्वारा ट्यूशन वजीफा दिया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, उन्हें संबंधित प्रतिष्ठान से निर्धारित प्रारूप में प्रशिक्षण के सफल समापन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- इस योजना के प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभ्यर्थी संबंधित उद्योग/प्रतिष्ठान को उपयुक्त समझे और अभ्यर्थी इच्छुक हो तो रोजगार देने का निर्णय ले सकते हैं।
- न्यूनतम वेतन अधिनियम, राज्य श्रम बीमा अधिनियम, श्रम भविष्य निधि अधिनियम, श्रमिक मुआवजा अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे।
- इस कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षुओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सरकार द्वारा वजीफा दिया जाएगा। उक्त शिक्षण शुल्क का विवरण इस प्रकार होगा।
शैक्षणिक योग्यता मासिक वजीफा रु.
- 12वीं पास रु. 6,000/-
- आईटीआई/डिप्लोमा रु. 8,000/-
- ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट रु. 10,000/-
- इस योजना के तहत, उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मासिक ट्यूशन राशि का भुगतान सरकार द्वारा प्रशिक्षुओं को किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी की दैनिक उपस्थिति संबंधित प्रतिष्ठान/उद्योग द्वारा ऑनलाइन ली जायेगी। उक्त ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर, प्रशिक्षु की ट्यूशन फीस का मासिक भुगतान प्रशिक्षु के सीधे बैंक खाते (डीबीटी) में ऑनलाइन किया जाएगा।
- ट्यूशन वजीफे में संबंधित नियोक्ता द्वारा घोषित अवकाश और स्वीकार्य अवकाश शामिल होंगे। यदि उद्यमी उक्त ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अधिक ट्यूशन फीस देना चाहता है तो अभ्यर्थियों को उक्त बढ़ी हुई राशि अतिरिक्त रूप में दी जा सकती है।
- इस योजना के अंतर्गत यदि प्रशिक्षु किसी माह में 10 दिन या उससे अधिक अनुपस्थित रहता है तो संबंधित प्रशिक्षु को उस माह का शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
- यदि प्रशिक्षु उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है लेकिन उक्त प्रशिक्षु प्रशिक्षण के पहले माह के भीतर प्रशिक्षण छोड़ देता है तो ऐसा प्रशिक्षु वजीफा के लिए पात्र नहीं होगा।
- इस योजना की हर 2 साल में समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया जाएगा।
- इस योजना के दौरान, यदि प्रशिक्षु को स्थायी/नियमित रोजगार या स्वरोजगार मिलता है या प्रशिक्षण छोड़ देता है या अनधिकृत अनुपस्थिति में रहता है, तो वह इस योजना के तहत प्रशिक्षण और संबंधित छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- जिन उम्मीदवारों ने इस योजना के तहत अप्रेंटिसशिप (एनएपीएस/एमएपीएस) पूरी कर ली है और कर रहे हैं, वे पात्र नहीं होंगे।
- एक उम्मीदवार इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठा सकता है।
- इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/उद्यमियों की कुल कार्यशील जनशक्ति का 10% और सेवा क्षेत्र के 20% उम्मीदवारों को नौकरी प्रशिक्षण के लिए लिया जा सकता है। स्वीकृत पदों के 5% तक उम्मीदवारों को केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी/अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों/उद्योगों/निगमों में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के लिए ले जाया जा सकता है। प्रतिष्ठान/उद्योग को अपनी कार्यरत जनशक्ति की जानकारी सही-सही दर्शाना आवश्यक होगा। यदि इस योजना के अंतर्गत जनशक्ति की गलत संख्या दर्शाकर या गलत गणना करके जनशक्ति उपलब्ध करायी जाती है तो इसके लिए संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रमुख/प्राधिकृत अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- राज्य में सभी स्वायत्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय विभागों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 - (एनईपी-2020) के तहत नए पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। साथ ही, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से राज्य के गैर-कृषि विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है। नए पाठ्यक्रम ढांचे के तहत कुल 6 वर्टिकल में से 5वें और 6वें वर्टिकल में कौशल आधारित पाठ्यक्रम, ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और अप्रेंटिसचिप जैसे नवीन पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा ऐसे पाठ्यक्रमों के भी छात्र हैं जिनमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, जीवन कौशल प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कम से कम 6 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) या अप्रेंटिसशिप शामिल है। साथ ही अध्ययन के दौरान कार्यस्थल पर कार्य संबंधी कौशल प्राप्त करना भी सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए पात्र होगा।
महाराष्ट्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने और प्रचारित करने और अधिकतम नागरिकों तक पहुंचने के लिए योजना एजेंटों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2024-25 के अतिरिक्त बजट सत्र में इसकी घोषणा की गई है। तदनुसार, प्रस्तावित योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 1 और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 5,000 की आबादी पर 1 कुल 50,000 नियोजकों की नियुक्ति को मंजूरी दी जा रही है। योजना की ट्यूशन फीस का भुगतान इसी योजना से किया जाएगा। इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय, मंत्रालय, मुंबई के माध्यम से अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।
सरकार के कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग के माध्यम से "सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना" के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। साथ ही योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल लागत का 3% प्रशासनिक व्यय, प्रचार-प्रसार आदि के लिए प्रदान करने की मंजूरी दी गई है।
- आयुक्त, (कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता) आयुक्तालय को इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ राशि (डीबीटी) के वितरण के लिए "नियंत्रण अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- सहायक निदेशक (लेखा), कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता) आयुक्तालय आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में रहेंगे।
- आयुक्त, कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता सरकार से ट्यूशन फीस के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त करने और निर्धारित अवधि के भीतर लाभार्थियों के संलग्न बैंक खाते (डीबीटी) में आधार जमा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
इस योजना के तहत, उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मासिक ट्यूशन राशि का भुगतान सरकार द्वारा प्रशिक्षुओं को किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी की दैनिक उपस्थिति संबंधित प्रतिष्ठान/उद्योग द्वारा ऑनलाइन ली जायेगी। उक्त ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर, प्रशिक्षु की ट्यूशन फीस का मासिक भुगतान प्रशिक्षु के सीधे बैंक खाते (डीबीटी) में ऑनलाइन किया जाएगा।
ट्यूशन वजीफे में संबंधित नियोक्ता द्वारा घोषित अवकाश और स्वीकार्य अवकाश शामिल होंगे। यदि उद्यमी उक्त ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अधिक ट्यूशन फीस देना चाहता है तो अभ्यर्थियों को उक्त बढ़ी हुई राशि अतिरिक्त रूप में दी जा सकती है।
इस योजना के अंतर्गत यदि प्रशिक्षु किसी माह में 10 दिन या उससे अधिक अनुपस्थित रहता है तो संबंधित प्रशिक्षु को उस माह का शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
यदि प्रशिक्षु उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है लेकिन उक्त प्रशिक्षु प्रशिक्षण के पहले माह के भीतर प्रशिक्षण छोड़ देता है तो ऐसा प्रशिक्षु वजीफा के लिए पात्र नहीं होगा।
इस योजना की हर 2 साल में समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया जाएगा।
इस योजना के दौरान, यदि प्रशिक्षु को स्थायी/नियमित रोजगार या स्वरोजगार मिलता है या प्रशिक्षण छोड़ देता है या अनधिकृत अनुपस्थिति में रहता है, तो वह इस योजना के तहत प्रशिक्षण और संबंधित छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
जिन उम्मीदवारों ने इस योजना के तहत अप्रेंटिसशिप (एनएपीएस/एमएपीएस) पूरी कर ली है और कर रहे हैं, वे पात्र नहीं होंगे।
एक उम्मीदवार इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठा सकता है।
इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/उद्यमियों की कुल कार्यशील जनशक्ति का 10% और सेवा क्षेत्र के 20% उम्मीदवारों को नौकरी प्रशिक्षण के लिए लिया जा सकता है। स्वीकृत पदों के 5% तक उम्मीदवारों को केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी/अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों/उद्योगों/निगमों में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के लिए ले जाया जा सकता है। प्रतिष्ठान/उद्योग को अपनी कार्यरत जनशक्ति की जानकारी सही-सही दर्शाना आवश्यक होगा। यदि इस योजना के अंतर्गत जनशक्ति की गलत संख्या दर्शाकर या गलत गणना करके जनशक्ति उपलब्ध करायी जाती है तो इसके लिए संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रमुख/प्राधिकृत अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
राज्य में सभी स्वायत्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय विभागों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 - (एनईपी-2020) के तहत नए पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। साथ ही, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से राज्य के गैर-कृषि विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है। नए पाठ्यक्रम ढांचे के तहत कुल 6 वर्टिकल में से 5वें और 6वें वर्टिकल में कौशल आधारित पाठ्यक्रम, ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और अप्रेंटिसचिप जैसे नवीन पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा ऐसे पाठ्यक्रमों के भी छात्र हैं जिनमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, जीवन कौशल प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कम से कम 6 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) या अप्रेंटिसशिप शामिल है। साथ ही अध्ययन के दौरान कार्यस्थल पर कार्य संबंधी कौशल प्राप्त करना भी सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए पात्र होगा।
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